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यूपी में वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें? CSC JANKARI

उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएं। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु और निर्धारित आय सीमा (ग्रामीण 46,080, शहरी 56,460 वार्षिक) वाले बुजुर्ग 'वृद्धावस्था पेंशन' टैब पर क्लिक करके, 'ऑनलाइन आवेदन करें' के जरिए फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज (आधार, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र) अपलोड करें। 


ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step):

1.   पोर्टल पर जाएं: SSPY UP की वेबसाइट खोलें।

2.   योजना चुनें: "वृद्धावस्था पेंशन" विकल्प पर क्लिक करें।

3.   आवेदन करें: "ऑनलाइन आवेदन करें" (Apply Online) पर क्लिक करें।

4.   फॉर्म भरें:

5.   व्यक्तिगत, बैंक और आय विवरण सही-सही भरें।

6.   दस्तावेज अपलोड करें: रंगीन फोटो और आयु प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड/हाईस्कूल प्रमाण पत्र) स्कैन करके अपलोड करें।

7.   सबमिट और प्रिंट: फॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए फाइनल प्रिंट आउट निकाल लें। 

पात्रता और दस्तावेज:

·        आयु: 60 वर्ष या अधिक।

·        निवास: उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी।

·        आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹56,460 प्रति वर्ष से कम।

·        दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक पासबुक (जिसमें 3-4 ट्रांजेक्शन हुए हों), आय प्रमाण पत्र, और फोटो। 



ध्यान दें: आवेदन के बाद, विभाग द्वारा सत्यापन के बाद पेंशन राशि आपके बैंक खाते में हर तिमाही (लगभग ₹1500, जो ₹500/माह के अनुसार) ट्रांसफर कर दी जाती है

 


 

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