Income Tax Department के नए सिस्टम के मुताबिक अब कोई भी टैक्सपेयर रिटर्न फाइल करने के 10 दिन बाद रिफंड का स्टेटस चेक कर सकता है. अगर आपको अपना return filingकिए हुए 10 दिन हो गए हैं और आपको अभी तक रिफंड का पैसा नहीं मिला है, तो आप कुछ सरल चरणों का पालन करके और देरी के कारण की जांच करके भी अपनी रिफंड स्थिति की जांच कर सकते हैं।
कैसे चेक करें income
tax refund: असेसमेंट ईयर 2022-23 (AY 22-23) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)
फाइल करने की डेडलाइन पहले ही बीत चुकी है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ टैक्सपेयर्स
ने ITR
फाइल किया है. इनमें से कई के रिटर्न प्रोसेस कर दिए गए हैं और उन्हें income tax refundजारी कर दिया गया है। हालांकि अभी भी कई टैक्सपेयर्स
को income tax refundनहीं मिल पाया है. आइए जानते हैं कि रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें और इसमें देरी होने के क्या कारण हैं।
आयकर विभाग ने अब ITR की प्रोसेसिंग और रिफंड जारी करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अब ज्यादातर टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करने के महज 2
हफ्ते के अंदर रिफंड का पैसा मिलना शुरू हो गया है। Income Tax Department
के नए सिस्टम के मुताबिक अब कोई भी टैक्सपेयर रिटर्न फाइल करने के 10
दिन बाद रिफंड का स्टेटस चेक कर सकता है. यदि आपको अपना return
filing किए हुए 10
दिन हो गए हैं और आपको अभी तक धनवापसी का पैसा नहीं मिला है, तो आप कुछ सरल चरणों का पालन करके और देरी के कारण की जांच करके भी अपने धनवापसी की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
स्टेटस चेक करने का तरीका जानने से पहले आइए जानते हैं कि रिफंड में देरी के क्या कारण हो सकते हैं। रिफंड के अटके मामलों की एक बड़ी वजह बैंक अकाउंट की डिटेल्स में गलती होना है। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त अपने अकाउंट की डिटेल्स गलत भर दी हैं तो इस वजह से आपका रिफंड अटक सकता है। ऐसे में आपको Income Tax Department की साइट पर अकाउंट डिटेल्स को सही करना होगा। बैंक खाते को पैन कार्ड से लिंक करना भी जरूरी है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता के कारण भी रिफंड में देरी हो रही है। आयकर विभाग कभी-कभी रिटर्न की प्रक्रिया के दौरान कुछ दस्तावेज मांगता है।
टैक्स बकाया होने पर रिफंड नहीं दिया जाएगा
इस बार रिफंड में देरी की एक बड़ी वजह नए फाइलिंग पोर्टल में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हैं। इससे रिटर्न भरने का काम धीमा हो गया। हालांकि,
अब तकनीकी दिक्कतों को दूर कर दिया गया है और उसके बाद प्रोसेसिंग में तेजी लाई गई है। कई मामलों में बकाया टैक्स के कारण रिफंड अटक जाता है। हालांकि, इस स्थिति में भी आयकर विभाग करदाता को नोटिस भेजकर सूचित करता है।
रिफंड पाने के लिए ITR वेरिफिकेशन जरूरी है
अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है लेकिन उसे वेरिफाई नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में भी रिफंड का अटकना तय है। जब तक आप रिटर्न वेरिफाई नहीं करते,
विभाग इसे प्रोसेस नहीं करेगा। यदि रिटर्न समय पर सत्यापित नहीं होता है,
तो यह अमान्य हो जाता है और विभाग यह मान लेता है कि आपने रिटर्न ही नहीं भरा है। रिटर्न को सत्यापित करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें बैंक अकाउंट या आधार से वेरिफिकेशन किया जा सकता है. दूसरा तरीका डाक के माध्यम से ITR -वी की हस्ताक्षरित प्रति भेजकर सत्यापित करना है।
Income Tax Refund स्टेटस कैसे चेक करें
- सबसे पहले आयकर विभाग की साइट http://www.incometax.gov.in पर जाएं।
- यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
- My Account पर क्लिक करें और Refund/Demand Status खोलें।
- ड्रॉप डाउन मेनू में आयकर रिटर्न का चयन करें।
- अब Aknowledge नंबर पर क्लिक करें।
- अब एक नया पेज खुलेगा, जहां ITR की सभी जानकारियां प्रदर्शित होंगी।
- पैन कार्ड नंबर की मदद से ऐसे चेक करें स्टेटस:
- NSDL के इस डायरेक्ट लिंक https://tin.tin.nsdl.com/oltas/servlet/RefundStatusTrack को खोलें।
- अपना पैन नंबर दर्ज करें।
- मूल्यांकन वर्ष 2022-23 का चयन करें।
- सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको रिफंड का स्टेटस दिखाई देगा।
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